बुधवार शाम को नोएडा सेक्टर एक मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआई 407, सेक्टर 125 में 425, सेक्टर 62 में 388 और सेक्टर 116 में 415 था। GRAP का तीसरे चरण लागू होने से निर्माण समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नोएडा: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायू प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुहाल कर दिया है। नोएडा मेवायु की गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तीसरे चरण को लागू किया है, जिसके कारण नोएडा प्राधिकरण को शहर भर में निर्माण गतिविधि और वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाने पड़े हैं।
निर्माण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नोएडा में मेट्रो रेल, अस्पतालों और फ्लाईओवर से संबंधित निर्माण गतिविधियों को छोड़कर सभी निर्माण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। इस कदम का उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना है क्योंकि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी “गंभीर” श्रेणी में बना हुआ है।
बीएस-3, बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
बुधवार शाम को नोएडा सेक्टर एक मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआई 407, सेक्टर 125 में 425, सेक्टर 62 में 388 और सेक्टर 116 में 415 था। पीएम 2.5 पीएम 10 प्रमुख वायु प्रदूषकों में से हैं। बयान में कहा गया है कि प्रतिबंधों के तहत, नोएडा में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) संयंत्रों, स्टोन क्रशर और विध्वंस कार्यों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया गया है।
निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना
प्राधिकरण ने नोएडा में कार्यरत सभी निवासियों, संस्थानों और एजेंसियों से आग्रह किया है कि वे GRAP के तीसरे चरण के तहत जारी दिशा-निर्देशों और सीएक्यूएम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। नोएडा प्राधिकरण ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, “अनुपालन न करने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।” GRAP के तीसरे चरण के उपायों का कार्यान्वयन सर्दियों के महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक श्रेणीबद्ध रणनीति के हिस्से के रूप में किया गया है, जब प्रदूषण और मौसम की स्थिति मिलकर वायु की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
GRAP दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए लागू किए गए आपातकालीन उपायों का एक समूह है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लागू किया जाता है। GRAP को एक्यूआई की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग चरणों में लागू किया जाता है – पहला चरण (खराब), दूसरा चरण (बहुत खराब), तीसरा चरण (गंभीर) और चौथा चरण (बेहद गंभीर)।
