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Saturday, May 2, 2026

करौली में नाबालिग बेटी की तलाश के लिए कोर्ट का वारंट, मां का आरोप—पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई

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करौली। जिले के टोडाभीम क्षेत्र में नाबालिग बेटी के लापता होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कोर्ट द्वारा तलाशी वारंट जारी होने के बावजूद बच्ची का अब तक पता नहीं चलने से पीड़ित मां ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का कहना है कि उसने कई बार गुहार लगाई, लेकिन पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है।

जानकारी के अनुसार, सपना नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पूर्व पति की मृत्यु के बाद उसने विधिवत पुनर्विवाह किया था। इसी दौरान उसकी नाबालिग बेटी भावना को ससुराल पक्ष के कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से पैसों के लेनदेन के बाद कहीं गायब कर दिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसकी बेटी को गलत मंशा से छिपाया गया है और अब तक उसे वापस नहीं किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट टोडाभीम द्वारा 23 फरवरी 2026 को धारा 101 बीएनएसएस के तहत तलाशी वारंट जारी किया गया। वारंट में संबंधित आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी लेकर नाबालिग को न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक करौली को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसने कई बार स्थानीय थाना स्तर पर संपर्क किया, लेकिन उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। उसका आरोप है कि पुलिस पर दबाव होने के कारण उसकी बेटी की तलाश में ढिलाई बरती जा रही है।

मां ने प्रशासन से मांग की है कि उसकी नाबालिग बेटी को जल्द से जल्द तलाश कर उसे उसकी कस्टडी में सौंपा जाए। उसने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से वह मानसिक रूप से टूट चुकी है और अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है।

स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब अदालत का आदेश होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यह कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कब सक्रियता दिखाता है और नाबालिग को कब बरामद किया जाता है।

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