गौतम बुद्ध नगर/मथुरा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के थाना इकोटेक-3 क्षेत्र में एक सड़क हादसे के बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। परिवार का आरोप है कि 10 जुलाई 2026 की सुबह तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही बोलेरो ने उनके युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के सात दिन बीत जाने और 17 जुलाई 2026 को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है।
पीड़ित के भाई गोपाल पुत्र किशोरी लाल, निवासी ग्राम बारौठ, तहसील एवं जिला मथुरा ने थाना इकोटेक-3 प्रभारी को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि उनका भाई गणेश, जो वर्तमान में मोतीराम कॉम्प्लेक्स, हबीबपुर सुतियाना में रहता है, 10 जुलाई की सुबह करीब 5:20 से 5:45 बजे के बीच स्कूल बस लेने के लिए पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने कथित रूप से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी।
परिजनों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि गणेश के पैर में गंभीर चोटें आईं और उसका एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वर्तमान में वह गाजियाबाद स्थित यशोदा अस्पताल, नेहरू नगर में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि चिकित्सकों द्वारा लगातार इलाज किया जा रहा है, लेकिन चोट बेहद गंभीर होने के कारण लंबे उपचार की आवश्यकता है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दुर्घटना करने वाले बोलेरो वाहन का नंबर DL1LW 6465 है, जो सेलिन हिला रिन्यूएबल टर्निंग यूनिट, उद्योग क्षेत्र इकोटेक-3 से संबंधित बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि वाहन चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
परिवार का कहना है कि घटना के बाद से वे लगातार पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। उनका आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जांच और कार्रवाई में देरी हो रही है। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी चालक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि घायल को समय रहते न्याय और आर्थिक सहायता मिल सके।
हालांकि, इस मामले में पुलिस का पक्ष समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आ सका था। मामले में जांच और आगे की कार्रवाई पुलिस विवेचना के आधार पर तय होगी।
